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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए. कोई भी अधिकारी जो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में हो या किसी लाभ के पद पर हो, उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता. एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में आया था कि गोवा में राज्य कानून मंत्रालय के सचिव को चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसे गलत करार देते हुए कोर्ट ने यह अहम आदेश दिया है. यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा.