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जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिसके तहत पेट्रोल पंप संचालकों को “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की रणनीति लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर जुर्माने का प्राविधान है।