यूपी में पंचायत चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रिपोर्ट भी मांगी है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पद के लिए उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, इसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई है. साल 2015 में इस खर्च सीमा में कुछ बदलाव किया गया था और उसे ही इस बार भी लागू किया गया है. इसके मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार रुपए खर्च कर सकता है. ग्राम प्रधान और बीडीसी 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं. जबकि जिला पंचायत सदस्य एक लाख रुपये अपने चुनाव में खर्च कर सकता है. वहीं, ब्लाक प्रमुख दो लाख रुपये खर्च कर सकता है. जबकि, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है.