यूपी में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे. योगी सरकार ने 6 महीने तक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लगा दिया है. एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है. राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है.इसके तहत यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है. अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है. बतादें कि इससे पहले बीते साल भी सरकार ने एस्मा लगाया था. सरकारी कामों में किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए सरकार इसे लागू करती है.