पाॅक्सो कोर्ट ने गदागंज थाना क्षेत्र में करीब 10 साल पहले हुए नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) लक्ष्मीशंकर श्रीवास्तव, वेदपाल सिंह, योगेश चंद्र मिश्रा व आलोक त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की प्रार्थना पत्र पर महिला आयोग के आदेश पर थाना गदागंज में दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार कई दिन पहले पीड़िता को संदीप कुमार कहीं ले गया।
विवेचना के बाद पुलिस ने गदागंज के भगवंतपुर चंदनिहा निवासी संदीप कुमार के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।