रायबरेली। अमेठी के शिवरतनगंज में लगभग पांच साल पहले संपत्ति के विवाद में दंपती की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जज ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त के नाना को बरी कर दिया गया।शिवरतनगंज के गोयन गांव में चार अक्तूबर 2019 की दोपहर वाजिद हुसैन और उनकी पत्नी समीना की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वाजिद की बेटी सबरून ने परिवार के ही मुनव्वर पर संपत्ति के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया था। मुनव्वर के साथ ही उसके नाना पूरे मोहनी मजरे बसंतपुर निवासी अब्दुल अजीज और मामा के खिलाफ हत्या किया गया था।पुलिस ने मुनव्वर और अजीज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने मुनव्वर अली को उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अब्दुल अजीज को बरी कर दिया।