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उत्तर प्रदेश में दंगे के आरोपियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोज़र पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिन्द की याचिका पर नोटिस जारी किया है. अगले हफ्ते इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ लंबे अरसे से प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी. याचिकाकर्ता को तथ्यों की जानकारी नहीं है.