दिल्ली में ट्रैफिक पर अब कड़ी सख्ती देखने को मिलेगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की कैद होगी. दिल्ली परिवहन निगम यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, जिसमें सभी को लेन में गाड़ी चलाना होगा. मुख्य रूप से इन लाइनों में बस और मालवाहक वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और अन्य वाहन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेंगे. अगर कोई वाहन अन्य लेन पर चलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-ए के तहत मुकदमा चलेगा. जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद का प्रावधान है.