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केंद्र सरकार ने पेंशन देने वाले सभी बैंकों को सलाह दी है कि अगर पति या पत्नी यानि कहा जाए तो पारिवारिक पेंशनभोगी, फैमिली पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए. सरकार ने शनिवार को कहा कि जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता कतई अनिवार्य नहीं है. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम किया है.