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यूपी नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी मिल गई है. जिसके सतह अब बिना कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किरायेदार नहीं रख सकेंगे. इतना ही नहीं मनमाने तरीके से मकान मालिक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. इस नए कानून से किरायेदारी से जुड़े विवादों में कमी आएगी. वहीं अब ऐसे विवादों का निपटारा रेट अथॉरिटी एवं ट्रिब्यूनल करेगा. बताया जा रहा इस नए कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित संरक्षित हो संकेगे.