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: महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी किए हैं. रविवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि रात 8 से सुबह 7 तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा दिनभर धारा 144 लागू रहेगी. एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. सूत्रों के मुताबिक, शनिवार और रविवार पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा. ये सभी नियम कल यानी सोमवार रात आठ बजे से लागू होंगे.
- मॉल, रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला.
- जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी.
- सरकारी ऑफिस 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करेंगे.
- सब्जी मंडियां बंदी नहीं रहेंगी.
- शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा.
- होटल में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी.
- सिनेमा हॉल्स, पार्क और खेल के मैदान बंद रहेंगे.
- रिक्शा, टैक्सी और ट्रेन बंद नहीं होंगे.
- किसी भी जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
- बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी.
- इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा.
- धार्मिक स्थल को बंद करने का फैसला किया गया.