रायबरेली । जिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी पं0 वैभव श्रीवास्तव ने कहा है कि अध्यक्ष जिला पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने हेतु जनपद रायबरेली के समस्त नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य 3 जुलाई 2021 को होने वाले मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य, जिला पंचायत) के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान एवं मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर ही तलाशी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई मतदाता (सदस्य, जिला पंचायत) मोबाइल लेकर प्रवेश न कर सके। मतदान के समय सम्बन्धित मतदाताध्सदस्य, जिला पंचायत को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस आदि अपने साथ लाना अनिवार्य है तथा मतदाता के सदस्य जिला पंचायत के रूप में पहचान की सुविधा हेतु सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन प्रमाण पत्र भी साथ में अवश्य लायेंगे। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के नियम-20 के प्रावधानानुसार मतगणना के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हो, मतों की गणना प्रारम्भ की जाएगी। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, मा0 मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक अन्य जनप्रतिनिधि या किसी भी दल के संगठन के पदाधिकारी जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है वे मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।